विशाखापट्टनम हादसे के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन अलर्ट, उद्योगों को दिशा-निर्देश जारी किए


नई दिल्ली. विशाखापट्टनम में हुए हादसे के बाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. जिले के खतरनाक श्रेणी में आने वाले 374 उद्योगों व अति खतरनाक श्रेणी के 6 उद्योगों को विशेष हिदायत बरतने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. 6 अति खतरनाक श्रेणी के जो उद्योग हैं, उनमें से एक नोएडा और 5 दादरी, उद्योग केंद्र, कासना व ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग हिस्सों में हैं. इसके अलावा खतरनाक श्रेणी के तहत आने वाले 200 उद्योग नोएडा व 174 ग्रेटर नोएडा में हैं. इन उद्योगों में इंडस्ट्रियल गैस मंगवाकर स्टोर की जाती है.

इन उद्योगों में रासायनिक गैसों का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ इकाइयों में इंडस्ट्रियल गैस व केमिकल भी स्टोर किया जाता है.

लॉकडाउन की वजह से अधिकांश उद्योग बंद हैं. लेकिन जो उद्योग शुरू हो रहे हैं, उन्हें भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं-

1. सभी खतरनाक कारखानों में रसायन (केमिकल) का सुरक्षित भंडारण (स्टोरेज) किया जाए, इनकी कार्य स्थल से दूरी भी रखी जाए.

2.  हर एक केमिकल की मैटेरियल सेफ्टी डेटा शीट मौजूद हो कारखानों में.

3.उपयोग में लाए जा रहे केमिकल के स्टोर से जुड़ी जानकारी और रिसाव के वक्त क्या करना है और क्या नहीं (do एंड dont) लिस्ट तैयार रहे.

4.किसी भी तरह के केमिकल के ट्रांसपोर्टेशन के समय कोताही बरती जाए. सुरक्षा मानकों का ध्यान हमेशा रखा जाए.

5. कारखानों के ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान्स के प्रति सभी एक योजना तैयार हो और अधिकारी के नंबर की लिस्ट भी तैयार रहे.

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