शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपीगण आशिष उर्फ पिन्टु पिता चन्द्रशेखर, चंदन पिता नेमीचंद एवं भेरूनाथ पिता बिसन निवासीगण रैदास मार्ग पानवाड़ी मोहल्ला, बड़वानी जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 04.12.2020 को उनि को कस्बा भ्रमण के दौरान राजघाट रोड़ पर सूचना मिली कि बंधान रोड़ नहर के रास्ते से दो व्यक्ति अवैध रूप से अपनी मोटर साईकिल से भारी मात्रा में शराब लेकर बड़वानी बैचने हेतु लाने वाले है सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर झााडियों मे छुप गये जहां थोड़ी देर बाद नहर के रास्ते दो व्यक्ति मोटर सायकल से आते दिखे एक व्यक्ति मोटर सायकल चला रहा था और बीच में बोरो में कुछ भरा हुआ दिखा तथा एक व्यक्ति बोरे को पकड़कर पिछे बैठा हुआ था जिन्हे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम आशिष उर्फ पिन्टु पिता चन्द्रशेखर निवासी रैदास मार्ग पानवाड़ी व पीछे बैठा व्यक्ति अपना नाम चंदन पिता नेमीचंद निवासी रैदास मार्ग पानवाड़ी का होना बताया। जिनके पास मोटर सायकल पर रखी प्लास्टिक के दो बोरे को खुलवाकर चेक करने पर तीन-तीन पुस्टे की पेटिया देशी प्लेन शराब के क्वार्टरकी भरी हुई थी। आरोपीगण सें उक्त शराब रखने संबंधी लायसेंस के बारे में पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपीगण से 06 पेटी देशी प्लेन शराब प्रत्येक पेटी में कुल 50 क्वार्टर सभी 06 पेटी में कुल 300 क्वार्टर कुल 54 बल्क लीटर तथा एक एच.एफ. डिलक्स मोटर सायकल जप्त किया गया व आरोपीगण को गिरफ्तार थाना बड़वानी मय जप्तशुदा माल के लाकर अपराध क्रमांक 791/20 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कि गई। विवेचना में पता चला कि आरोपी भेरू भी शराब के अवैध परिवहन व विक्रय में शामिल था। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपीगण आशिष उर्फ पिन्टु पिता चन्द्रशेखर, चंदन पिता नेमीचंद एवं भेरू पिता बिसन निवासीगण रैदास मार्ग पानवाड़ी मोहल्ला, बड़वानी जिला बड़वानी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त।

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