September 16, 2020
शराब के लिए पैसे मांगने एवं मना करने पर नुकीले हथियार से हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

भोपाल. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अरबाज पिता जाहिद खान उम्र 19 वर्ष नि. म. नं. 790, 12 दफ्तर के पास भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है एवं जमानत का लाभ दिये जाने पर उक्त घटना पुन: घटित होने की संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी निशार बादशाह की जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि फरियादी शहाबुद्दीन पिता कमरूद्दीन खान ने अपने दोस्त रिंकू ठाकुर के साथ थाना उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट कराई कि मैं सेन्टिंग का काम करता हूँ। रात करीब 10 बजे मैं चार इमली से वापस अपने घर जा रहा था कि 05 नं. स्टाप के पास टी.टी. नगर में रहने वाला शदाब जहरीला और अरवाज खान मिले और बोले कि दारू पीने लिए पैसे दो, मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है तो बोले पैसे नहीं देगा तो तुझे जान से खत्म कर देगें, और मेरे साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे मैने रोकने की कोशिश की तभी आरोपी शादाब जहरीला ने मुझे पीठ पर नुकीले हथियार से मार दिया जिससे मेरी पीठ से खून निकलने लगा। फिर मैं वहां से भागा रास्ते में मेरा दोस्त रिंकू ठाकुर मिला उसके साथ मैने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई। पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना हबीबगंज अंतर्गत धारा 294, 327, 384, 34 भादवि के अपराध क्र.0583/2020 तहत पंजीबद्ध किया गया।