शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी अरवाज बल्द अकरम राईन उम्र करीब 20 साल निवासी काजी मुहाल, सागर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2020 को फरियादिया जिसकी उम्र 16 साल है, थाना केन्ट उपस्थित होकर लिखित आवेदन अभियुक्त अरवाज राइन के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अभियोक्त्री/फरियादिया ने आवेदन में लेख किया कि अभियुक्त अरवाज ने शादी का झांसा देकर मुझसे बात करने लगा और दिनांक 12.07.2020 को करीबन 12 बजे जब फरियादिया घर पर अकेली थी तो घर पर आया और घुमाने का कह कर घर से ले गया और रास्ते में उसके दुष्कृत्य किया। अभियोक्त्री ने विरोध किया तो आरोपी ने शादी का झांसा दिया और बोला तुमसे शादी करूगा। उसके बाद भी अभियुक्त ने फरियादिया के साथ गलत काम किया। जब अभियोक्त्री ने उसका विरोध किया तो अभियुक्त ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हे बदनाम कर दूगा। अभियोक्त्री/फरियादिया ने घटना अपने माता पिता को बताई और उनके साथ थाना रिपोर्ट करने गयी। थाना केन्ट जिला सागर में अपराध अंतर्गत धारा 363,366,376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अरवाज का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।