सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना

File Photo

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया निर्भय कुमार गरवा सा. द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने केे आरोप मे आरोपी कुवंरसिंह पिता अन्ना पाडवी थाना खेतिया, जिला बड़वानी को द्युत अधिनियम की धारा 4(क) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 22.12.2020 को थाना खेतिया के पुलिस अधिकारी कस्बा भ्रमण व देहात में अवैध जुआ सट्टा की पतारसी हेतु रवाना हुए तब उन्हें ग्राम धावड़ी में मुखबीर से सूचना मिली की कुवंरसिंह नामक व्यक्ति उसके घर के आस-पास लोगों से रूपये लेकर हारजीत का दांव लगाकर सट्टा लिख रहा है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति सट्ट अंक लिखते दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा उसके कब्जे से सट्टा अंक लिखी पर्चीया, नगदी 710 रू., एक पेन, कार्बन मिला। सट्टा लिखने वाले व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम कुवंरसिंह पिता अन्ना पाडवी निवासी धावड़ी पटेल का होना बताया। आरोपी कुवंरसिंह पर द्युत अधिनियम की धारा 4(क) मे अपराध क्रमांक 244/20 पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!