सामान का Country of Origin नहीं बताने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को देना होगा ये भारी जुर्माना


नई दिल्ली. ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर प्रोडक्ट के Country of Origin की जानकारी नहीं दी , तो 1 लाख रुपए से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है.  ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर जारी हर प्रोडक्ट के Country of Origin  की सूचना देनी होगी.

उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों और ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार के फैसले का कड़ाई से पालन करने के लिए चिट्ठी लिखी है.

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को सफल बनाने, और इसके जरिये ही बाजार से चीन सामान को समेटने के मकसद से सरकार लगातार कई कदम उठा रही है.

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर लिस्टेड हर प्रोडक्ट पर Country of Origin यानी प्रोडक्ट कहां बना या कहां से आयातित किया गया, इसकी सूचना ग्राहकों को देना अनिवार्य होगा.

1 लाख रुपए के जुर्माने से लेकर 1 साल तक की जेल
और अगर विक्रेता या ई कॉमर्स कंपनी प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी नहीं देती है तो 1 लाख रुपए के जुर्माने से लेकर 1 साल तक की जेल भी हो सकती है.

उपभोक्ता अधिकारों के सुरक्षित और सख्ती से लागू करने के मकसद से उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत गठित CCPA यानी सेंट्रल consumer protection authority ई कॉमर्स प्लेटफार्म पर लिस्टेड प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी ग्राहकों को देने के फैसले पर बारीक से नजर रखेगी और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो तगड़ा आर्थिक जुर्माने से लेकर जेल तक कि सजा हो सकती है.

कंट्री ऑफ ओरिजिन जानकारी न देने पर पहली गलती पर 25000 रुपए, दूसरी बार दोहराने पर 50000 रुपए तक का फाइन और इसके बाद भी कंपनी ये अहम जानकारी देनेमें चूक करती है तो 1 लाख रुपए फाइन है फिर 1 साल तक कि जेल हो सकती है. इस नियम के सख्ती से लागू करने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ( additional secretary ) और BIS चीफ कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई है.

Best Before लिखने के बजाय एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य
जल्द ही सभी प्रोडक्ट पर कंपनियों को Best Before लिखने के बजाय एक्सपायरी डेट लिखना ही अनिवार्य होगा.

उपभोक्ता मंत्रालय जल्द ही इस फैसले को लागू करने की तैयारी में प्रोडक्ट पर बेस्ट बिफोर नहीं, अब एक्सपायरी डेट लिखना होगा.

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