सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोकने हेतु अभियान चलाया जायेगा आज से

बिलासपुर. कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत जिले में सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान और तम्बाकू एवं उसके उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिये बड़े पैमाने पर अभियान आज गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया जायेगा। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्हांेने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एक अपराध है। धारा 4 के नियमों के उल्लंघन पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसी तरह धारा 5 के तहत तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 5 के नियमों के उल्लंघन पर 1 वर्ष से 5 वर्ष की कैद और 1 हजार से 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, काॅलेज, सिनेमाहाॅल, माॅल, रेल्वे स्टेशन में तम्बाकू निषेध और इसके उल्लंघन पर जुर्माना तथा सजा का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगायें। उन्हांेने कोटपा एक्ट की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर जुर्माना की कार्यवाही कड़ाई से करने का निर्देश दिया। सभी शासकीय कार्यालयों को भी धूम्रपान रहित क्षेत्र बनाए जाए। नियमों के उल्लंघन पर विभागीय अधिकारी जुर्माना करें। इसके लिये सभी कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये, जो कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर चालान काटने का अधिकार रखेंगे। कार्यालयों में कोटपा एक्ट का पालन किया जा रहा है। इसका मूल्यांकन थर्ड पार्टी द्वारा कराया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि 2 अक्टूबर को तम्बाकू उत्पाद सेवन नहीं करने हेतु आम जनों को शपथ दिलायी जाये। ग्राम सभा के एजेंडे में भी यह विषय शामिल किया जाये।
तम्बाकू एवं उसके उत्पाद से संबंधित विज्ञापन प्रदर्शन पर रोकने के लिये नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इसके लिये कार्यवाही करंेगे।

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