सुप्रीम कोर्ट से मिली हार्दिक पटेल को राहत, 20 मार्च तक नहीं होगी गिरफ्तारी


नई दिल्ली. कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) को गिरफ्तारी से मिली राहत जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक की रोक लगा दी है.  पाटीदार नेता ने 2015 के तोडफ़ोड़ व आगजनी मामले में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है.

इससे पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तीर से एक हफ्ते की राहत दी थी.  यह मामला 2015 में गुजरात में हुई एक पाटीदार रैली में हुई हिंसा से जुड़ा है. गुजरात हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से मना करने पर हार्तिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की और आयोजित और हार्दिक के नेतृत्व में की गई रैली में हिंसा भड़क गई थी जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया.

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