हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 27.04.2018 शाम 6:00 बजे ग्राम जमडार में धनीराम (मृतक) अपने खेत पर था और उसकी पत्नि प्रार्थिया श्रीबाई के देवर आरोपी मनीराम ने अपने पुत्र/आरोपी राजा के साथ उसके खेत की मेड पर लगे छेवले के पेड़ को काटा। पेड़ काटने की बात पर से प्रार्थिया के पति धनीराम का आरोपीगण मनीराम एवं राजा से विवाद होने लगा। विवाद होते ही आरोपीगण ने लाठी से धनीराम की मारपीट की जिससे उसके सिर में चोटें आयीं और वह चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। प्रार्थिया ने पास में जाकर धनीराम को आवाज दी तो धनीराम बोल नहीं पा रहा था एवं जमीन पर शांत अवस्था में पड़ा हुआ था इसके पश्चात् प्रार्थिया ने आरोपी मनीराम से उसके पति धनीराम को मारने के बारे में पूछा तो आरोपी ने गांव के ही बालचंद का ऑटो मंगाकर धनीराम को ऑटो से टीकमगढ़ की ओर ले गया। प्रार्थिया अपनी बकरियां लेकर घर पहुंची तो उसको पता चला कि उसका पति धनीराम खत्म हो चुके हैं और आरोपीगण ऑटो से धनीराम को घर छोड़कर भाग गए हैं। उक्त घटना के संबंध में प्रार्थिया श्रीबाई की सूचना पर पुलिस थाना कोतवाली टीकमगढ़ में अकाल मृत्यू की सूचना दर्ज की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच में आए तथ्यों के आधार पर 302 भादवि का अपराध आरोपीगण मनीराम रजक एवं राजा रजक पर दर्ज कर विवेचना उपरांत श्रीमान् न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् आरोपी राजा रजक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया  जबकि आरोपी मनीराम रजक पुत्र हरदास रजक को भादवि की धारा 302 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री दानवेन्द्र सिंह द्वारा की गई।

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