हत्या के आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण आशीष पिता दिनेश पाठक उम्र 31 वर्ष, लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 38 वर्ष निवासीगण श्यामपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 03/08/2020 को दोपहर करीब 12 बजे फरियादी तेजसिंह अपने साथी समंदरसिंह,रघुवीर सिंह के साथ आनंदसिंह राजपूत की बेल्डींग की दुकान के सामने तखत पर बैठे थे । समंदरसिंह एवं दिनेश पाठक आदि का पूर्व से विवाद होकर रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर दिनेश पाठक तलवार लेकर, लखन व आशीष हाथ मे लोहे का पाईप लेकर आये और समंदरसिंह को अश्लील गाली देकर बोले की तु हमसे झगडा करेगा। उसने गाली देने से मना किया तो दिनेश ने तलवार समंदर के सिर में मारी।
लखन और आशीष ने लोहे के पाईप से मारपीट की। जिससे समंदर के दोनो हाथो मे चोट आई। थोडी देर बाद मुकेश व कपिल लटठ लेकर एवं राधेश्याम हाथ में फर्सी लेकर आये। राधेश्याम ने फर्सी की मारी जो समंदर के दाहिने हाथ मे लगी। मुकेश व कपिल ने लटठ समंदर के दोनो पैरो मे मारे। घटना रघुवीरसिंह व आनंदसिंह ने देखी व बीच बचाव किया। सभी आरोपीगण जाते जाते बोले कि, तुझे जान से खत्म कर देंगे। रघुवीरसिंह व आनंद घायल समंदर को सरकारी अस्पताल शुजालपुर मोटरसायकल से लाये । ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की गई। सोमवार को आरोपीगण का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।