हत्या के प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 19.11.2020 को रात्रि 3:00 बजे आहत मुखविन्द्र यादव ग्राम निवासी पथरगुंवा की पत्नि प्रियंका को घटना से 3-4 दिन पूर्व आहत का साढू भाई राममिलन लिवाकर साढू भाई महेन्द्र यादव निवासी करमौरा के घर छोड़ गया था तब राममिलन यादव ने आहत को फोन पर बताया कि महेन्द्र ने कहा कि आप अपनी पत्नि को करमौरा से ले जाओ तब पत्नि को लेने ग्राम करमौरा आया और किवाड़ खटखटाये तब रामू यादव ने आहत को पकड़ लिया और अभियुक्त महेन्द्र यादव जान से मारने की नियत से आहत के पेट में चाकू घोंप दिया। महेन्द्र यादव के द्वारा अपनी पत्नि की बहन के साथ आहत की शादी करवायी गयी थी जिसके एवज में पैसा न मिलने के कारण महेन्द्र के द्वारा उक्त घटना कारित की गई। तत्पश्चात फरियादी मुखविन्द्र यादव के द्वारा थाना जतारा में घटना के संबंध में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर थाना जतारा में अपराध क्रमांक 423/2020 अंतर्गत धारा 307 भा.द.वि. के तहत मामले को पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया गया। न्यायालय जतारा के समक्ष आरोपी द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री इमरत लाल अहिवार ने अपने विधिसम्मत तर्कों रखे जिससे सहमत हो कर न्यायालय द्वारा आरोपी के उक्त नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।