March 5, 2020
हर्ष मंदर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित को पक्षकार बनाने से किया इनकार
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के बयानों के मामले में हिंसा पीडितों को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है. वकील कोलिन गोंजालवेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक दंगा पीड़ित हर्ष मंदर मामले में हस्तक्षेप करना चाहता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह मांग ठुकरा दी.
वकील कॉलिन ने यह भी कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय में मंदर के वकील थे. मंदर से जुड़े वीडियो का हवाला देते हुए, वकील ने कहा कि उन्होंने फुटेज देखा है और पुलिस द्वारा मंदर के खिलाफ जो कहा गया वह गलत है.