नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

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जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 04.07.2019 दिन के 02:00 बजे ग्राम उदयपुरा निवासी पीडि़ता थाना जतारा अंतर्गत स्थित अपने खेत पर बकरी देखने के लिए गई थी। आरोपी किशनलाल अहिरवार भी पास वाले खेत पर था। पीडि़ता जब बकरी ढूढ़ रही थी, उसी समय अभियुक्त किशनलाल अहिरवार आया और बुरी नीयत से पीडि़ता को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीडि़ता ने चिल्लाने की कोशिश की, तो आरोपी किशनलाल ने पीडि़ता का मुंह दबा दिया और छेड़छाड़ करने लगा एवं एक-दो चांटे मार दिए। पीडि़ता के दादा पीडि़ता को ढूंढ़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपीगण मौके से भाग गए। पीडि़ता ने मौके पर दादा को घटना के बारे में बताया था तथा घर आकर अपने माता-पिता को भी घटना के बारे में बताया। तत्पश्चात् दिनांक 05.07.2019 को पीडि़ता ने अपनी मां एवं दादा के साथ थाना जतारा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना जतारा में अपराध अंतर्गत धारा 354, 354क (म0प्र0 संशोधन अधिनियम 2004), 109 एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले को विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 04/10/2021 को माननीय न्‍यायालय जतारा द्वारा विचारोपरांत उल्‍लेखित समस्‍त परिस्थितियों को देखते हुए पारित अपने निर्णय में आरोपी किशनलाल अहिरवार को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये का अर्थदण्‍ड, धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/-(पांच सौ) रूपये का अर्थदण्‍ड तथा धारा 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये का अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नामदेव एडीपीओ द्वारा की गई।

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