November 11, 2021
नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास
जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि पीडि़ता ने दिनांक 01.07.2019 को चौकी जेवर थाना चंदेरा में आकर एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि दिनांक 30.06.2019 को उसके पिता घर के पीछे भैंस के पास लेटे थे, उसकी मां और बड़ाभाई मजदूरी करते हैं व छोटा भाई दूसरों का ट्रैक्टर लेकर जुताई करने गया था। रात्रि में वह खाना खाकर लेट गई एवं पीछे का दरवाजा खुला था कि भाई आएगा और खाना खा लेगा। करीब 12:00 बजे मोहल्ले का आरोपी रोहित प्रजापति आया और उसके साथ चारपाई पर लेट गया और उसका हाथ पकड़ा और बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा तब पीडि़ता के चिल्लाने पर उसके पिता आए एवं आरोपी रोहित को पकड़ा तब वह धक्का देकर भाग गया। उक्त घटना के आधार पर थाना चंदेरा में अपराध अंतर्गत धारा 354 व 457 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 11/11/2021 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, श्री एम.डी. रजक जतारा द्वारा विचारोपरांत उल्लेखित समस्त परिस्थितियों को देखते हुए पारित अपने निर्णय में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी रोहित प्रजापति को धारा 354, 457 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/-(एक-एक हजार) रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार नामदेव एडीपीओ द्वारा की गई।