नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर . नाबालिग के साथ छेड़छाड़़ करने वाले आरोपी सौरभ अहिरवार को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-451 के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, तथा धारा-7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता/बालिका ने दिनॉक 04.03.2022 को थाना-सुरखी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके माता-पिता शादी में गये थे वह घर पर थी जब वह पानी फंेकने बाहर जा रही थी तभी अभियुक्त सौरभ अहिरवार घर के अंदर आया और बोला कि मोबाईल चार्ज करना है लेकिन उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया तो वह चिल्लाई और अभियुक्त सौरभ के पेट में लात मारी तो वह वहॉ से भाग गया। माता-पिता के घर आने पर पूरी घटना बताने के बाद रिपेार्ट कराने उनके साथ आई। उक्त रिपोर्ट पर थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेख किये गये, निरीक्षण घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-सुरखी द्वारा धारा-452, 354 भा.दं.सं. एवं धारा-7/8, 9 एन/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।