लाठी से मारपीट करने वाले आरोपियों को 06-06 माह के कठोर कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 20.07.2014 को शाम करीब 07:30 बजे फरियादी खजुआ अहिरवार चैनपुरा दिगौड़ा में अपनी दुकान के पास बैठा था तभी वहीं पर मुकेश व अरविन्‍द्र अहिरवार आये और पुरानी बुराई पर से फरियादी से वातावरण कर मां-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर मुकेश एवं अरविन्‍द्र अहिरवार ने उसकी लाठी से मारपीट की जो उसे दोनों हाथों के कौंचा व पीठ में लगी, उसके चिल्‍लाने पर पड़ोसी आ गये जिन्‍होंने बीच-बचाव किया। अभियुक्‍तगण द्वारा जान से खत्‍म कर देने की धमकी भी दी गई। फरियादी/आहत खजुआ अहिरवार की सूचना के आधार पर पुलिस थाना दिगौड़ा के अपराध क्रमांक 138/2014 अंतर्गत धारा 323,325,294,506,34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में आरोपीगण मुकेश अहिरवार एवं अरविन्‍द्र अहिरवार को धारा 325/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 06-06 (छ:-छ:) माह के कठोर कारावास एवं 1000-1000/- रूपये (एक-एक हजार रूपये) के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री बृजेश कुमार असाटी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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