प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले आरोपीण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड की सजा

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. असलम खां पिता नाबाज खां उम्र 22 वर्ष,  2. निजाम खां पिता रऊफ खां उम्र 19 वर्ष, 3. शरीफ हाजी खां पिता यूसूफ खां उम्र 65 वर्ष, 4. सफेद खां पिता असरफ खां उम्र 35 वर्ष, 5. छीतर खां पिता अशरफ खां उम्र 60 वर्ष, 6. शमीर खां पिता हाजी रसूल खां उम्र 42 वर्ष, 7. अकील खां पिता नबाज खां उम्र 25 वर्ष, 8. रऊफ खां पिता काले खां उम्र 55 वर्ष, 9. सईद खां पिता ईशाक खां उम्र 40 वर्ष, 10.कामिल खां पिता नबाज खां  उम्र 30 वर्ष, 11. भूरे खां पिता युसूफ खां उम्र 60 वर्ष निवासीगण ग्राम डाबरी शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. के सभी आरोपीगण को धारा 148 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड ,  धारा 324/149 भादवि  में 1-1  वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500  रू अर्थदण्ड,  धारा 323/149 भादवि  में 6- 6 माह  का सश्रम कारावास व 500-500  रू अर्थदण्ड से  दण्डित किया गया।  सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा ने बताया कि, दिनांक 15.10.2013 को  शाम 5:30 बजे फरियादी तथा उसका भाई मुवीन, रियासत, इम्‍त्‍याज, इमरान, रमजान ट्रेक्टर लेकर घर आये थे तभी आरोपीगण –  भूरे खां पिता यूसुफ खां, सईद खां पिता इसाक खां, रऊफ खां पिता काले खां, अकील खां पिता नबाज खां, कामिल खां पिता नबाज खां, समीर खां पिता रसूल खां, छीतर खां पिता असरफ खां, सफेद खां पिता असरफ खां, शरीफ हाजी पिता युसूफ हाजी, असलम खां पिता नाबाज खां अपने-अपने हाथो में लठ, फर्सी, तलवार लेकर एक साथ आये और बोले की हमारी जमीन की मेड तोड दी कह कर बोले जान से खत्म कर दो बचने न पाए  सभी ने मिलकर जान से मारने की नीयत से एकमत हेाकर लाठी, फर्सी, तलवार से मारने टूट पडे। कमरूद्दीन (फरियादी) को छीतर खां ने फर्सी से प्राणघातक वार कर सिर में चोट पहुचाईं।  भूरे खां, असलम खां, निजाम खां, शरीफ हाजी, अकील खां, शमीर खां, रऊफ खां, सईद खां, कामिल खां, सफेद खां ने फर्सी और लाठियों से आहतगण मुवीन खां, इम्‍त्‍याज खां, रियासत खां, इमरान खां पर हमला कर चोट पहुचाई। आरोपीगण जाते-जाते बोले की आज तो बच गए हो किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर की चौकी शुजालपुर मण्डी पर की थी बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध चालान सक्षम न्यांयालय में प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विचारण उपरांत अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य  के आधार पर तथा अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

 

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