बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास ओर जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता अशोक पाटीदार ग्राम किलोदा को धारा 354 भादवि में  01 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती तुलसी मानकर, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 20/01/2015 को पीडिता ने थाना सलसलाई में इस बात की रिपोर्ट लिखाई कि,आरोपी जितेन्द्र  पिता अशोक पाटीदार उसे आये दिन इशारा करता था। इस बात से परेशान होकर यह बात उसने अपने पति को बताई। पीडिता का पति आरोपी को समझाने गया कि, वह उसकी पत्नि को परेशान क्यों करता है, तो आरोपी ने पीडिता के पति के साथ मारपीट की। पीडिता उसके पति को बचाने आई तो, आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकडा और उसे उठा ले जाने के लिए कहा तथा रिपोर्ट  करने पर जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना के संबंध में थाना सलसलाई जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पश्‍चात न्यायालय में आरोपी जितेन्द्र पाटीदार के विरूद्ध चालान प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती तुलसी मानकर सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।

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