अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री रेणु खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल जोषी पिता शंकर लाल जोषी उम्र लगभग 33 साल निवासी शाहगढ़ जिला सागर को 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 15.01.2008 को पुलिस थाना शाहगढ़ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध तरीके से 12 बोर का देषी कट्टा लिये लंच नदी के पास घूम रहा है सूचना पर पुलिस हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची तो अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, पुलिस द्वारा तलाषी लेने पर अभियुक्त के पास से एक 12 बोर का देषी कट्टा प्राप्त हुआ जिसका लायसेंस अभियुक्त के पास नहीं था। पुलिस द्वारा अभियुक्त से उक्त कट्टा जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के विरूद्ध थाना शाहगढ़ मे अंतर्गत धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त अनिल के विस्द्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अनिल जोषी को 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!