लोहे की धारदार चाकू लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

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सागर. न्यायालय संतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दशरथ पिता शिवदयाल अहिरवार निवासी विसरव थाना बांदरी जिला सागर को धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ, बीना ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बीना को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सर्वोदय चौराहा के पास चाकू लिये घूम रहा है सूचना पर चीता मोबाइल का स्टाफ मुखविर द्वारा बताये स्थान पर तस्दीक हेतु पहुंचा तो सर्वोदय चौराहा पर एक व्यक्ति दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दषरथ पिता षिवदयाल अहिरवार निवासी विसरव थाना बांदरी का होना बताया। जिसकी तलासी लेने पर लोहे का धारदार चाकू मिला जिसके संबंध में लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसने लाईसेंस न होना बताया। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर चाकू को जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के तहत पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी दषरथ पिता षिवदयाल अहिरवार को धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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