दहेज की मांग करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय-श्रीमती ज्योत्सना तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर, के न्यायालय नें आरोपीगण यशपाल पिता भागीरथ अहिरवार उम्र 25 वर्ष, सियाबाई पति भागीरथ उम्र 52 वर्ष एवं भागीरथ पिता कड़ोरी अहिरवार उम्र 55 वर्ष सभी निवासी ग्राम बेसली थाना विनायका, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 498-क/34 भादवि में दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.2015 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी शादी करीब 3 वर्ष पहले अभियुक्त यशपाल अहिरवार के साथ हुई थी। उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी की थी। ससुराल वालों ने अभियोक्त्री के पिताजी से कुछ पैसों की मांग की तब उसने यह बात अपने पिता को सुनायी फिर वह जब ससुराल गयी तब अभियोक्त्री तीस हजार रूपये लेकर गयी और अपनी सास, ससुर के सामने अपने पति को दिये, लेकिन कुछ दिन बाद मोटरसाईकिल की मांग उसके पति और सास, ससुर ने मिलकर की तब उसके पिता ने मोटरसाईकिल देने से मना कर दिया तभी से उसके पति, सास व ससुर ने अभियोक्त्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। उसके ससुराल वाले पैसो की मांग करते और आरोपी यशपाल से मारपीट करवाते थे। करीब 10-11 महीने से अभियोक्त्री मायके मे रह रही है। अभियोक्त्री अपनी ससुराल रहने को गयी तब दरवाजे से भीतर नहीं घुसने दिया और बोला की मोटरसाईकिल लाओ फिर भीतर आना। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 498-क/34 भादवि दर्ज की गयी। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान घटनास्थला का नक्शामौका तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को नोटिस देकर पाबंद किया गया विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण यशपाल, सियाबई एवं भागीरथ को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए से दण्डित किया गया।

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