अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी रामराज पिता माधव चढार उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़त/फरियादिया ने दिनांक 03.01.2014 को पुलिस चौकी सीहोरा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 02.01.2014 की शांम करीब 07 बजे जब वह बाजार जा रही थी तभी आरोपी रामराज चढार पीछे से आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकडकर अष्लील हरकत करने लगा। फरियादिया डर गयी और चिल्लाने लगी तो आसपास के कुछ लोग आ गये जिसे देख आरोपी भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीडि़ता का उम्र के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं न्यायालयीन कथन कराये गये। विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामराज पिता माधव चढार उम्र 31 को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।