तेजाब से हमला करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण रामकेष ठाकुर पिता स्व. रामा ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी टंकी मोहल्ला केसली, जिला सागर एवं रजनीष खरे पिता स्व. नारायण खरे, उम्र 32 वर्ष निवासी छोटे जैन मंदिर के पीछे केसली, जिला सागरकोधारा 307 सहपठित धारा 34 भादवि में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिलाअभियोजन अधिकारीलक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किफरियादिया नेथाना केसली में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी कि घटना दिनांक 21.04.2012 को वह सदभावना स्कूल में बच्चों का रिजल्ट बना रही थी तब उसे सफेदा(व्हाइटनर) की जरूरत पड़ी जो स्कूल मंे नहीं था उसने स्कूल के सर से पूछकर सफेदा उठाने घर को सुबह करीब 10 बजे आई तब रास्ते में मंदिर के पास एक अज्ञात लड़का मुंह में तौलिया बांधे मिला जिस पर फरियादिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। घर आकर सफेदा लेकर स्कूल वापस जा रही थी तब छोटे जैन मंदिर के पास रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति मुंह में तौलिया बांधे सामने आया और ग्लास में रखा तेजाब फरियादिया के मंुह पर मारा, जिससे फरियादिया घायल हो गयी, तभी एक छोटी बच्ची वहां से गुजर रही थी तो वह भी तेजाब से घायल हो गयी।उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये।माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर धारा 307 सहपठित धारा 34 भादवि में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000-5000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।