December 30, 2024

कोटा अनुविभाग के 10 ग्राम पंचायत कंटेन्मेन्ट जोन घोषित

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बिलासपुर. कोविड – 19 के प्रकरणों में लगातार वृद्धि को देखते हुए कोटा अनुविभाग के 10 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है जो आगामी 14 दिनों तक प्रभावशील रहेगा। एसडीएम कोटा द्वारा जारी आदेश के अनुसार बेलगहना, करवा, कुरुवार, परसदा, चपोरा, पटैता, सत्तीबहरा, शिवतराई, सिलपहरी और उपका ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। उक्त पंचायतों में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके लिये नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।  मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में विवाह एवं अन्य कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं सैम्पल जांच की व्यवस्था की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में एक्टिव सर्विलांस के कार्य हेतु परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोटा द्वारा दल गठित किया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आरएचओ की ड्यूटी लगाई जा रही है।

कोटा अनुविभाग में 15 मई तक सभी विवाह अनुमति निरस्त :  कोविड-19 पाजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा 04 मई  को प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है। इसके परिपालन में अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा 8 मई 2021 से 15 मई 2021 तक पूर्व में कोटा, बेलगहना एवं रतनपुर के तहसीलदारों द्वारा जारी सभी विवाह अनुमति पत्र आगामी आदेश पर्यन्त तक निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। कोविड-19 संक्रमण का फैलाव वर्तमान में अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। इससे उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधियिम, 2005 की धारा 30, 40 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 अनुसार उक्त आदेश जारी किया गया है।

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