नाबालिग से बलात्‍संग के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना देहात टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 14/03/2017 को सुबह 09:00 बजे अभियोक्‍त्री घर से अपनी दीदी के घर टीकमगढ़ की कहकर गयी थी, जो अपनी दीदी के घर नहीं पहुंची न ही घर वापिस आई है, अभियोक्‍त्री की तलाश आसपास पड़ोस रिश्‍तेदारियों में की, जिसका कोई पता नहीं चला है, उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर गुमइंसान लेख की जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना देहात टीकमगढ़ में अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि पर लेखबद्ध कर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्‍त्री को दस्‍तयाब कर दस्‍तयाबी पंचनामा तैयार किया गया एवं पीडि़ता/अभियोक्‍त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अनुसंधान के दौरान घटनास्‍थल का नक्‍शामौका तैयार किया जाकर साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमित यादव का डीएनए परीक्षण कराया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्‍चात् अभियुक्‍तगण के विरूद्ध धारा 363,366,376,120बी,109 भादवि एवं 5/6, 17 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट एवं आयी साक्ष्‍य के आधार पर संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में नाबालिग से बलात्‍संग के आरोपी अमित यादव को धारा 376(2)(एन) भादवि एवं 5(एल)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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