नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी देवराज पिता बाबूलाल मेवाड़ा उम्र 19 वर्ष निवासी लालाखेड़ी थाना कालापीपल को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड ,धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड ,धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000 के अर्थदंड से दंडित किया गया । अपील अवधि पश्चात पीड़िता को जुर्माने की राशि कुल 6000 दिए जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 19 /10/2020 को पीड़िता घर पर थी। उसके पिता रात्रि 7:30 बजे अपने कुए से घर आए । वह खाना खाकर बैठे थे । कुछ देर बाद पीड़िता नहीं दिखी तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि पीड़िता कहां है तो उसने बताया कि गली में बर्तन साफ कर रही है । गली में जाकर देखा तो पीड़िता नहीं दिखी। पीड़िता की तलाश आसपास की तो पीड़िता नहीं मिली। फरियादी को शंका हुई कि पीड़िता को देवराज बहला-फुसलाकर कहीं ले गया होगा । उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर फरियाद ने की । दिनांक 22 /10/ 2020 को पीड़िता को पुलिस ने दस्तयाब किया तो पीड़िता ने बताया था कि, आरोपी ने 1 माह पूर्व उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अनुसंधान के पश्चात आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य व आभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई ।