नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी ने थाना दिगौड़ा में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 01.02.2019 को समय 12 बजे उसकी लड़की पीडि़ता कपड़ा खरीदने दिगौड़ा बाजार जाने की कहकर गई थी, जो शाम 07:00 बजे तक घर वापिस नहीं आई, उसने बाजार दिगौड़ा एवं आसपास की रिश्‍तेदारी में पता किया, जिसका कोई पता नहीं चला, उसे शक है कि उसकी बच्‍ची को कोई अज्ञात व्‍यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है, उक्‍त सूचना के आधार पर गुम इंसान सूचना लेख की गयी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना दिगौड़ा में अपराध अंतर्गत धारा 363,366 भादवि पर लेखबद्ध कर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्‍तयाब कर मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं न्‍यायालय के समक्ष कथन अंकित कराये गये। अनुसंधान के दौरान घटनास्‍थल का नक्‍शामौका बनाया गया तथा साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर मेडीकल परीक्षण कराया गया तथा डीएनए परीक्षण कराया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्‍चात् आरोपी के विरूद्ध धारा 363,366,376 भादवि तथा धारा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी राहुल घोषी को धारा 376(2)(एन) भादवि एवं 5(एल)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा की गई।

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