दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

File Photo

सागर. न्यायालय अनिल  चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू पिता नन्ना चढ़ार उम्र 40 साल निवासी थाना भानगढ़, तहसील बीना, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से अपर/विशेष लोक अभियोजक डी. के. मालवीय  ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2018 को फरियादिया अपने खेत पर घास काटने के लिए गई थी तभी आरोपी पप्पू आया और उसने उसकी आंखें बंद कर दी और महिला के साथ दुष्कर्म करने लगा। फरियादिया की  चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में काम करने वाले व्यक्ति को आते देख आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना के बारे में पीड़ित महिला ने अपने पति को बताया और अपने पति के साथ थाना भानगढ़ उपस्थित होकर लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी पप्पू चढ़ार को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने 12 अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 376(1) भादवि के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर पप्पू पिता नन्ना चढ़ार उम्र 40 साल निवासी थाना भानगढ़, तहसील बीना, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!