नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय आर. पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शिवराज लोधी निवासी ग्राम नैनधरा चैकी बारा थाना- बण्डा, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ताहिर खान ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.04.2019 को अभियोक्त्री ने थाना बण्डा मे इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि घटना दिनांक 25.04.2019 को करीब 05 बजे अपने हार से अकेले घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे शिवराज लोधी मिला और बोला कि रात को 10 बजे नरवां के पास खेत पर आ जाना, नहीं तो उसे और उसके घर वालों को जान से खत्म कर देगा। शिवराज की बात पर से जब वह नहीं गयी, तो रात 10 बजे उसके घर के सभी लोग यज्ञ देखने गांव गये हुए थे, घर पर सिर्फ अभियोक्त्री की मां और दादी थी, वह सो रही थी तभी शिवराज लोधी उसके घर आया और पकड़ कर जबरजस्ती ले गया, जहां आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया और वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने अपने घरवालों को घटना के बारे मंे बताया। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शिवराज लोधी को धारा 376(1) भादवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

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