15 अप्रैल तक नहीं छोड़े जाएंगे अनावश्यक परिवहन करने वाले वाहन
बिलासपुर.करोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा धारा 144 लागू किया गया है।साथ ही सभी को इस महामारी के प्रकोप से बचने हेतु अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं ।परंतु बिलासपुर शहर में आम नागरिकों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी हेतु प्रशासन द्वारा स्वीकृत छूट समय के अतिरिक्त समय पर भी अनावश्यक रूप से दुपहिया वाहन एवं कार आदि वाहनों के परिवहन किया जा रहा है।साथ ही सार्वजनिक परिवहन कार/टैक्सी/ऑटो/ रिक्शा से भी परिवहन किया जाना काफी हद तक घातक एवं खतरनाक है।इन सभी परिवहन साधनों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है ।ऐसे सभी प्रकार के वाहनों के अनावश्यक एवं अनाधिकृत रूप से परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के आदेशानुसार यातायात पुलिस बिलासपुर के पांचों थाना क्षेत्रों के लिए फिक्स चेकिंग प्वाइंट लगाई गई है ।इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रोहित कुमार बघेल ने बताया कि जहां सक्षम पुलिस अधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात सभी प्रकार के वाहनों की सघनता से जांच कार्यवाही की जा रही है।
यातायात थाना लिंक रोड
01 पुराना बस स्टैंड
02 सत्यम चौक
03 महिमा तिराहा
थाना यातायात कोतवाली
01 गांधी चौक
02 कोतवाली चौक
03 सिम्स तिराहा
थाना यातायात सरकंडा
01महामाया चौक
02 बसंत विहार चौक
थाना यातायात तिफरा
01 मोतीलाल पेट्रोल पंप मोड
02 तिफरा ओवरब्रिज के नीचे 03 महाराणा प्रताप
04 चौक मंदिर चौक छतौना मोड़
थाना यातायात मंगला
01 नेहरू चौक
02 मंगला चौक
जिला प्रशासन द्वारा जनहित में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ऐसे 57 वाहन चालकों को क्रमशः
यातायात लिंक रोड में 19 कोतवाली यातायात में 11 सरकंडा यातायात में 10
मंगला यातायात में 09
तिफरा यातायात में 08
वाहनों पर यातायात पुलिस द्वारा प्रकरण तैयार कर सुरक्षार्थ रोका गया है ।
यातायात पुलिस के इन चिन्हित वाहन चेकिंग पाइंट पर लगातार वाहनों की जांच प्रतिदिन की जा रही है ।
यातायात पुलिस द्वारा जिन वाहनों को अनाधिकृत रूप से परिवहन करते पाया जाएगा उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जप्त कर उन वाहनों का यातायात पुलिस द्वारा निराकरण 14 अप्रैल 2020 के उपरांत लॉक डाउन खत्म होने पर ही किया जावेगा ।
आम जनता से यातायात पुलिस की अपील है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें । साथ ही संक्रमण से बचने हेतु जनहित में प्रसारित सुरक्षा उपायों जैसे सोशल डिस्टेंस, हाथों को सैनिटाइज से साफ करना एवं मास्क का प्रयोग कर कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव संबंधी उपाय व कार्य करें।