नाबालिग से बलात्संग के आरोपी को 15 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. विशेष लोक अभियोजक /सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना कोतवाली टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 04.12.2016 को शाम करीब 04:00 बजे वह तथा उसकी पत्नी उसकी सास का एक्सीडेंट हो जाने से उसे देखने के लिए गये हुये थे, घर पर उसकी लड़की व अभियोक्त्री (लड़की) तथा लड़का को घर छोड़ गये थे। दिनांक 05.12.2016 को करीब 7 बजे घर पहुंचे तो घर में उसकी अभियोक्त्री (लड़की) नहीं थी, तब उसने लड़के से पूंछा कि अभियोक्त्री (लड़की) कहां है तो लड़के ने बताया कि शाम 04 बजे अभियोक्त्री को घंसू अहिरवार के साथ उसके घर में देखा था तब वह तथा उसकी पत्नीे घंसू अहिरवार के घर तथा मुहल्ला, पड़ोस व गांव में तलाश किया, जिसका कोई पता नहीं चला, उसकी लड़की अभियोक्त्री को घंसू अहिरवार शादी करने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है उक्त  सूचना के आधार पर फरयादी द्वारा थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गई। मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोक्त्री  लड़की को दस्तायाब कर अभियोक्त्री  एवं आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना उपरांत थाना कोतवाली द्वारा धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं.  धारा 11(i)/12, 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट  के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 04.12.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात् अपने निर्णय में आरोपी घंसू उर्फ घनश्यााम अहिरवार को 376(2)(एन) भा.द.सं. एवं 5 एल/6 पॉक्सों  एक्ट  में 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित  किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आर०सी० चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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