18+टीकाकरण : हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीति को खारिज किया
बिलासपुर. हाईकोर्ट ने 18+ टीकाकरण अभियान पर रोक लगाते हुए नीति बनाने के लिए कमेटी गठित किये जाने को खारिज करते हुए सभी वर्ग को समानता से टीका लगाने का निर्देश दिया है।18 + टीकाकरण अभियान के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व में अंत्योदय राशन कार्डधारियों को पहले टीका लगाने का निर्देश दिया था। टीकाकरण में भेदभाव किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट की नोटिस के बाद कोर्ट ने टीकाकरण पर रोक लगाते हुए नई नीति बनाने कमेटी का गठन किया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को पुनः हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टीकाकरण पर रोक लगाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा टीकाकरण पर रोक नही लगाई जा सकती है। बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी से टीका लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से सरकार को झटका लगा है। इस मामले को लेकर अमित जोगी सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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