छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास

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सागर. न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रभू उर्फ प्रभूदयाल उर्फ रामप्रभु पिता लालसिंह पटैल उम्र 25 साल निवासी थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़त/फरियादिया ने पुलिस अधीक्षक सागर के समक्ष इस आषय का लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 02.10.2018 को दिन के करीब 11 बजे जब वह अपने घर के पीछे बाड़े में सफाई कर रही थी तब आरोपी रामप्रभु ने उसे अकेला देख बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया एवं अष्लील हरकत करने लगा। पीडिता ने आबाज लगाई तो उसके पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य आ गये। जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना के लेखीय आवेदन पर थाना जैसीनगर में आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीडि़ता का उम्र के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं न्यायालयीन कथन कराये गये। विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी प्रभू उर्फ प्रभूदयाल को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

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