जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि ग्राम वीरउ निवासी प्रमोद तनय रामदास यादव के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी टीकमगढ़ ने आदेश म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम में पारित आदेश 08/11/2018 के उल्लंघन में जिलाबदर आरोपी प्रमोद यादव उक्त आदेश की अवहेलना कर पालन न करते हुए ग्राम वीरउ में जिलाबदर होने के बावजूद भी अजेन्द्र यादव को दिनांक 19/05/2019 को गोली मारकर हत्या का प्रयास किया था जिसका थाना दिगौड़ा में अपराध अंतर्गत धारा 307,34 एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का मामला कायम किया गया था। पुन: अजेन्द्र यादव को दिनांक 30.06.2019 को आरोपी द्वारा कट्टा से फायर कर गोली मारी थी जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। आरोपी एवं उसके साथीगण को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था जिनके विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट का मामला कायम किया गया था। आरोपी प्रमोद जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर पुन: गंभीर अपराध जिलाबदर की अवधि के अंदर किये गये हैं। आरोपी ने उक्त आदेश का उल्लंघन किया है तत्पश्चात् आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण के क्रम में आरोपी की फॉर्मल गिरफ्तारी की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में जिलाबदर के आदेश के उल्लंघन के आरोपी प्रमोद यादव को रा०सु०अधि की धारा 14 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/- (सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु० प्रेरणा योगी सहायक जिला अभियोजन द्वारा की गई।