नाबालिक पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल
धार. न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी सारिका गिरी षर्मा साहब ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी सुनिल पिता मोहन उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बिजयाबैड़ी कवठी, थाना मनावर जिला धार को धारा 5एल/6 भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 12.06.2022 को रात करीब 09ः00 बजे अभियोक्त्री घर के बाहर ओटले पर बैठी थी। कुछ देर बाद अभियोक्त्री के पिता के पिता ने बाहर जाकर देखा तो अभियोक्त्री नही दिखी। अभियोक्त्री के पिता व उसके परिवार वालों ने अभियोक्त्री की तलाश आसपास व रिश्तेदारो में पता करने पर पता चला कि अभियोक्त्री ग्राम बिजयाबैड़ी कवठी तह. मनावर जिला धार का रहने वाला सुनिल पिता मुन्नालाल से बातचीत करती थी तब फरियादी ने ग्राम बिजयाबैड़ी कवठी जाकर पता किया तो पता चला कि सुनिल भी उसी दिन से घर पर नही है अभियोक्त्री के पिता को शंका थी कि नाबालिक लड़की/अभियोक्त्री को सुनिल बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया। फरियादी पिता ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को शादी करने का कहकर मोटरसायकल पर बैठाकर इंदौर ले गया था वहॉं आरोपी ने अभियोक्त्री को इंदौर के पास किसी गांव व जंगल में 3 माह तक रखा और अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।