नाबालिग बालिका से बलात्‍कार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. उक्‍त मामले में पैरवीकर्ता नर्मदांजलि दुबे विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट ने प्रेस विज्ञप्‍ति जारी करते हुए बताया कि पीडि़ता ने थाना बड़ागांव में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 01.05.2021 को दोपहर करीब 02:00 बजे वह अपने नरवा वाले खेत पर लकडि़यां लेने गयी थी, उसके मम्‍मी-पापा वहीं पास वाले खेत में प्‍याज काट रहे थे। वह लकडि़यां लेकर शौच करने गढ़ाघाट नाले में गयी, शौच के बाद जब वह वापिस आने लगी, उसी समय उसके मुहल्‍ले का रामकिशन कुशवाहा अचानक से आ गया और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और कहने लगा कि आज तेरे साथ गलत काम करना है और जबरजस्‍ती करने लगा, वह चिल्‍लायी तो उसका मुंह बंद कर जमीन पर पटक दिया और उसके साथ जबरजस्‍ती गलत काम (बलात्‍कार) किया, वह चिल्‍लायी तो रामकिशन ने उससे कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और भाग गया। फरियादी अभियोक्‍त्री/पीडि़ता द्वारा थाना बड़ागांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी। विवेचना के दौरान पीडि़ता चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया। अनुसंधान के दौरान घटना स्‍थल का नक्‍शामौका तैयार किया जाकर साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। आरोपी रामकिशन कुशवाहा से दो एम.एल. रक्‍त सैंपल एवं पीडि़ता से जब्‍त आवश्‍यक स्‍त्रोत डीएनए हेतु एफएसएल भोपाल डाफ्ट द्वारा भेजा गया। मामले में संपूर्ण विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया। डीएनए की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट से भी यह प्रमाणित पाया गया कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा पीडि़ता के साथ बलात्‍संग की घटना कारित की गयी थी। अभियोजन द्वारा उक्‍त प्रकरण में 15 साक्षीगण साक्षीगण को परीक्षित कराया गया एवं आवश्‍यक सभी दस्‍तावेजों को प्रदर्शित कर प्रमाणित किया गया। माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपी रामकिशन कुशवाहा को धारा 4(2) पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20000/-(बीस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।

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