नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सोनू उर्फ जितेन्द्र सेन पिता शंकरलाल सेन उम्र 26 साल निवासी शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 /- रूपयें अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्सो में 22 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3000/- रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार करीबन मार्च 2018 को जब पीडिता फुल्की के ठेले के पास खडी थी उसकी पहचान आरोपी जितेंद्र से हुई थी। इसके बाद उन दोनो की बात फोन पर होती थी तथा आरोपी ने पीडिता से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ । घटना दिनांक 01/06/2018 को पीडिता को आरोपी जितेंद्र ने फोन लगाकर अपने दोस्त के कमरे पर मिलने के लिए बुलाया । जब पीडिता आरोपी से मिलने वंहा गई तो आरोपी ने उसकी इच्छा के विरूद्ध गलत काम (बलात्कार) किया। आरोपी द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। जब पीडिता को पता चला कि आरोपी जितेंद्र की शादी होने वाली है तो वह आरोपी से मिलने गई तथा उससे बोला कि तुम मुझसे शादी कब करोंगे तो आरोपी ने बोला कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा । इसके बाद आरोपी, पीडिता को कालापीपल ले गया तथा उसके साथ वहां भी बलात्कार किया । पीडिता द्वारा शादी करने का पूछने पर आरोपी द्वारा शादी करने से मना कर दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता द्वारा थाना शुजालपुर मण्डी पर की गई। जिस पर से थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।