3 आरोपियों के जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त

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शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1-नरसिंह पिता गोरेलाल केवट उम्र 29 वर्ष निवासी राणोगंज 2- दिलीप पिता ग्‍यारसीराम केवट उम्र 30 वर्ष निवासी राजकनपुरा 3- जितेन्‍द्र पिता महेश बंजारा उम्र 20 वर्ष निवासी अयोध्‍या बस्‍ती, शुजालपुर मण्‍डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 13/09/2020 को सायं 05 बजे पीडिता अपने पति के साथ शुजालपुर से खाटसूर गाडी से जा रही थी। राणोगंज नदी पूल के पास शौच करने के लिए गाडी रोकी व शौच करने के लिए सड़क के नीचे उतरी तभी तीन व्‍यक्ति नरसिंह निवासी राणोगंज, दिलीप निवासी रायकनपुरा, जितेन्‍द्र निवासी राणोगंज आये और उसके पति के साथ मारपीट कर विडियो बनाने लगे। विडियो बनाने से मना किया तो कपडे फाड दिये। जितेन्‍द्र ने पीडिता का बुरी नियत से सीधा हाथ पकडा, दिलीप ने अश्‍लील हरकते की । नरसिंह मोबार्इल से विडियो बना रहा था। पीडिता और उसके पति ने शौर मचाया तो तीनो वहां से भाग गये। पीडिता ने घटना  की रिपोर्ट शुजालपर मंडी पर की। आज आरोपीगण का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

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