3 मई तक गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में धारा 144 लागू
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कोरोना वायरस के संकमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी, जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 3 मई या आगामी आदेश तक बढाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश में उल्लेखित किया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। कोविड 19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश मे कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नही पाया जा सका है।अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की जाए। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत गौरैला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 3 मई 2020 तक लागू किये जाने का आदेश दिया गया है। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी। महामारी रोग अधिनियम 1897 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिए दिनांक 03 मई 2020 या आगामी आदेश,जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।