लकड़ी से सिर पर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को 3 माह की सजा

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने वाले आरोपी बांसीराम पिता नरसिह निवासी ग्राम किराडिया फल्या थाना निवाली जिला बडवानी को धारा 294, 323, 506 भादवि के प्रकरण धारा 323 मे 03 माह कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दंडित किया । आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 25.06.2019 फरियादी ने थाना निवाली पर रिर्पोट दर्ज करायी कि घटना दिनांक को वह अपने घर के सामने के रोड पर खडा था कि आरोपी बांशीराम लकडी लेकर आया और उसे गंदी गंदी गालिया देेने लगा और बोला कि तेरे पिता ने मेरे से जो जमीन मोल ली थी उस जमीन को जोतना मत, वो मेरी है तो फरियादी बोला कि वो जमीन उसके पिता ने खरीदी है जमीन उसकी है जिसे पर से आरोपी ने फरियादी के सिर पर लकडी से प्रहार किया जिससे फरियादी के बाये कान के पास से खून निकलने लगा। वह चिल्लाया तो उसकी मॉ घुरकीबाई दौडकर आयी और झगडे को सुलझाया आरोपी जाते जाते बोल रहा था कि आज के बाद खेत मे आया तो जान से खत्म कर दूगा। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय मे पेश किया गया।

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