November 24, 2024

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

File Photo

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 25.12.2019 को  दोपहर के 2:00 बजे नाबालिग पीडि़ता गैस सिलेण्डर भरवाकर आरोपी अजुद्दी कुशवाहा के साथ मोटरसाईकिल से बम्होरीकलां से घर लौट रही थी कि आरोपी पीडि़ता को कच्चे रास्ते से ले जाने लगा और रास्ते में कीचड़ भरा होने के कारण आरोपी ने पीडि़ता को मोटरसाईकिल से उतार दिया तत्पश्चात् मोटे के हार में आरोपी पीडि़ता को बुरी नीयत से पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीडि़ता आरोपी से छूटकर पास के खेत पर जितेन्द्र कुशवाहा के पास पहुंच गई और उसे बताया कि उसे आरोपी से डर लग रहा है, इसलिए वह सिलेण्डर को उसके घर पर रख दे। पीडि़ता वहां से भागकर अपने घर पहुंची और अपनी मां को घटना के बारे में बताया। तत्पश्चात् दिनांक 26.12.2019 को पीडि़ता ने अपनी मां एवं चाचा के साथ पुलिस चौकी कनेरा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश किया, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना बम्होरीकलां में अपराध अंतर्गत् धारा 354 भा.द.वि. एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना में लिया गया। पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 05/10/2021 को माननीय न्‍यायालय जतारा द्वारा विचारोपरांत उल्‍लेखित समस्‍त परिस्थितियों को देखते हुए पारित अपने निर्णय में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अजुद्दी कुशवाहा को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये का अर्थदण्‍ड तथा धारा 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये का अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नामदेव एडीपीओ द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post जनता को जुमला सुनाकर लूटना भाजपा के डीएनए में : कांग्रेस
Next post अखिल भारतीय प्रधान संगठन सम्मलेन का हुआ आयोजन
error: Content is protected !!