नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वालेे आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुनील पिता मगन रैकवार उम्र 25 साल, निवासी छात्रावास के पीछे, बांदरी थाना बांदरी जिला सागर को धारा 363 भा.दं.सं. में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ.क) अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 01 साल के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी/विषेष अभियोजक रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के पिता ने थाना बांदरी में दिनांक 14.06.2016 को इस आषय की रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी पुत्री (पीड़िता) दिनांक 13.06.2016 को घर से बिना बताये कहीं चली गई जिसकी आसपास रिष्तेदारी में तलाष की गयी परंतु कही पता नहीं चला। अभियोक्त्री के पिता को आरोपी सुनील पर शक था कि वह उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुनील को धारा 363 भा.दं.सं. में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ.क) अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 01 साल के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।