नाबालिग से छेड़छाड़ व उठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीलम शुक्ला सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं उठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त किस्सू उर्फ केशव पटेल पिता गोविंद पटेल उम्र 20 वर्ष, निवासी थाना अंतर्गत केसली, जिला सागर को भादंवि की धारा 363, 354, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(w)(1), 3(2)(v-a) एससी/एसटी एक्ट के तहत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की। मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री व उसकी मॉं ने थाना केसली में लिखित रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक-29.12..2021 दिनांक-29.12.2021 की रात करीबन 03ः00 बजे अभियोक्त्री बाथरूम के लिए घर से बाहर गई थी तभी अभियुक्त किस्सु उर्फ केशव पटेल वहां पर आया और उसका मुंह दबाकर बुरी नियत से उसे पकड़कर जबरदस्ती रोड की तरफ ले गया और उसे वह साथ चलने के लिए कहने लगा अभियोक्त्री के मना करने पर किस्सू पटेल ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसकी आंख पर चोट आई, बालिका के चिल्लाने पर उसे ढूढते हुए उसका पिता आ गया जिसे देखकर किस्सू पटेल वहां से भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना केसली में भादवि, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले के अनुसंधान के दौरान अभियोत्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेख किये गये। घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त किस्सु उर्फ केशव पटैल को भादवि, पॉक्सो एक्ट तथा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश पारित किया।

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