31 मार्च तक नहीं छोड़े जाएंगे अनावश्यक परिवहन करने वाले वाहन


बिलासपुर. करोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा धारा 144 लागू किया गया है। साथ ही सभी को इस महामारी के प्रकोप से बचाने हेतु अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं । परंतु बिलासपुर शहर में आम नागरिकों द्वारा अनावश्यक रूप से दुपहिया वाहन एवं कार आदि वाहनों से परिवहन किया जा रहा है । साथ ही सार्वजनिक परिवहन कार ,टैक्सी ,ऑटो, रिक्शा से भी परिवहन किया जाना काफी हद तक घातक एवं खतरनाक है ।इन सभी परिवहन साधनों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगामी 31 मार्च तक रोक लगाई गई है। ऐसे सभी प्रकार के वाहनों के अनावश्यक एवं अनाधिकृत रूप से परिवहन कर अंकुश लगाए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के आदेशानुसार यातायात पुलिस बिलासपुर के पांच थाना क्षेत्रों के लिए फिक्स चेकिंग पाइंट लगाई गई है।इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित कुमार बघेल ने बताया कि जहां सक्षम पुलिस अधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर सभी प्रकार के वाहनों की सघन जांच कार्यवाही की जा रही है। यातायात थाना लिंक रोड एक पुराना बस स्टैंड, दो सत्यम चौक तीन महिमा तिराहा थाना यातायात कोतवाली 01 गांधी चौक, 02 कोतवाली चौक 03 सिम्स  तिराहा थाना यातायात सरकंडा महामाया चौक बसंत बिहार चौक थाना यातायात तिफरा मोतीलाल पेट्रोल पंप मोड़, तिफरा ओवरब्रिज के नीचे, महाराणा प्रताप चौक, मंदिर चौक छतौना मोड मंगला यातायात थाना नेहरू चौक मंगला चौक. दिनांक 23/03/2020 को प्रशासन द्वारा जनहित में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ऐसे 34 ऑटो रिक्शा सवारी परिवहन करते पाए जाने पर यातायात पुलिस द्वारा प्रकरण तैयार कर सुरक्षार्थ रोका गया है।यातायात पुलिस के इन चिन्हित वाहन चेकिंग प्वाइंटों पर लगातार वाहनों की जांच प्रतिदिन की जावेगी। यातायात पुलिस द्वारा जिन वाहनों को अनाधिकृत रूप से परिवहन करते पाया जावेगा उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के अंतर्गत जप्त कर वाहनों का यातायात पुलिस द्वारा निराकरण 31 मार्च 2020 के उपरांत ही किया जाएगा ।”आम जनता से यातायात पुलिस की अपील है कि करोना वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।” साथ ही संक्रमण से बचने हेतु जनहित में प्रचारित सुरक्षा उपायों के अनुसार संक्रमण से बचाव संबंधी उपाय व कार्य करें।

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