नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. सेंधवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी आशाराम पिता अना निवासी धवलाकुआ फल्या ग्राम बोरली, जिला बड़वानी को धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक, सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि है आरोपी आशाराम आये दिन पीडि़ता का आते जाते बुरी नियम से पीछा करता रहता था व पीड़ता को परेशान करता रहता था घटना दिनांक 24.04.2019 को लगभग रात 01 बजे की पीडि़ता अपने घर के अंदर सो रही थी तभी अचानक आरोपी आशाराम चुपके से घर के अंदर घुस गया और पीडि़त के मुंह पर हाथ रखकर मुंह दबा दिया और पीडि़ता की छाती पर बुरी नियत से हाथ लगाया और बोला कि चिल्लाना मत नही तो जान से मार दुंगा। पीडि़ता ने जैसे-तैसे आरोपी को धक्का दिया और पास में सो रही उसकी भाभी को जगाया और पीडि़ता चिल्लाई तो बाहर सोये पीडिता के पिता भी जाग गये और आरोपी आशाराम को पकडने दौडे पर आरोपी आशाराम ने उन्हें धक्का देकर भाग गया। पीडि़ता ने अपने पिता व परिवार वालों के साथ आकर थाना सेंधवा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर से थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में लैगिक अपराधों से बालको सरंक्षण अधिनियम 2012 मे विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया।