शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी आरक्षक ने थाना कोतवाली टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट की, कि दिनांक 29/08/2019 के दोपहर करीब 03:50 बजे वह पपौरा चौराहे पर यातायात व्यवस्था बना रहा था, जहां एक फल के हाथ ठेले वाला प्रकाश कुशवाहा यातायात बाधित कर रहा था, तब उसने उसे ठेला हटाने को कहा तो उससे झूम पडा और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर उस पर हमला कर दिया, जिससे आरक्षक को चोंटे आयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली टीकमगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध अंतर्गत धारा 353,332,333 एवं 186 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 333 भादवि का अपराध प्रमाणित पाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में आरोपी प्रकाश कुशवाहा उम्र 26 वर्ष निवासी – कछयाना मोहल्ला, टीकमगढ़ (म.प्र.) को धारा 333 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 05 (पॉंच) वर्ष के कारावास एवं 1000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक, श्री मुकेश रैकवार द्वारा की गई।