नाबालिक से छेड़छाड़ करने पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 13-14.05.2017 की रात्रि को जब नाबालिग अपने घर की छत पर सो रही थी। रात करीब 12 बजे उसकी नींद खुली तो देखा कि बगल में मोहल्ले का आरोपी ठलु उर्फ रामकिशन लेटा था, जिसने बुरी नियत से नाबालिग को छूम लिया। पीडि़ता के चिल्लाने पर बगल की छत पर सो रहे उसके चाचा आ गए तो आरोपी छत से कूंदकर भाग गया। पीडि़ता ने घटना के बारे में अपने माता-पिता और अन्य लोगों को बताया। पीडि़ता के पिता द्वारा डायर 100 को फोन करने पर पुलिस वाहन उसके घर पहुंचा तो पुलिस आरोपी को थाने लेकर गई। अभियोक्त्री की ओर से घटना के संबंध में एक लिखित आवेदन पेश करने पर थाना देहात के अपराध क्रमांक 141/2017 अंतर्गत धारा 354, 456 भादवि एवं 8/9 पॉक्सो एक्ट दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 23.02.2021 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट टीकमगढ़ द्वारा अपने निर्णयानुसार आरोपी ठलू उर्फ रामकिशन अहिरवार निवासी श्रीनगर को 456 भादवि के अपराध के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड व 9/10 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी, श्री आर.सी. चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट द्वारा की गई।