व्यापारी से लूट के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्याायालय में जघन्यी सनसनीखेज प्रकरण में लूट के अपराध में जो एक व्याापारी के साथ की गयी थी। आरोपीगण राजकुमार प्रजापति एवं सोनू महावर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्डी संहिता की धारा 392 के अन्तार्गत 05.05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्रा उपाधयाय एवं श्रीमती वर्षा कटारे सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी। मीडिया सेल प्रभारी जिला भोपाल, दिव्या शुक्ला् ने बताया कि दिनांक 28/01/2019 को शाम करीब 05 बजे फरियादी व्यापारी इंदौर से भोपाल आया और हनुमानगंज एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लगभग 20-25 व्यापारियों से 7 लाख 33 हजार 120 रूपये इक्ट्ठा करके अपने साथी के साथ उसकी जूपीटर स्कूरटी एमपी 04 एस जेड 3795 पर बैठकर शिखा पैलेस के पास से बस स्टैटड हलालपुरा जा रहा था। उसके बांये कंधे पर रुपयों का बैग टंगा था। रात्रि करीब 11. 15 बजे जैसे ही भोपाल टॉकीज से थोडा आगे निकला तभी कब्रिस्तागन के सामने गोरी कॉरपेट के पास दो लडके मोटर साइकल से आये और बांये तरफ से ओवरटेक करते हुए पीछे बैठे लड़के ने फरियादी के हाथ से रूपये से भरा बैग छीनकर शाहजहांनाबाद तरफ भागे फरियादी और उसके साथी ने स्कूटर से बदमाशों का मिलिट्री गेट तक पीछा किया, लेकिन वे दोनों बदमाश चकमा देकर भाग गये। फरियादी और उसके साथी ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। फरियादी ने थाना शाहजहांनाबाद में घटना की एफआईआर लेख करायी थी। प्रकरण विवेचना उपरांत न्याहयालय में पेश किया गया । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया गया।