लोहे की छड़ से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 6-6 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय रोहित कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय मालथौन के न्यायालय ने आरोपी मोहन धानक उम्र 53 साल एवं हनुमत पिता मोहन धानक उम्र 28 साल दोनों निवासी मडैया माफी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2013 को करीब 03ः30 बजे फरियादी तथा कुछ लोग दुकान पर बैठे थे तभी आरोपीगण मोहन धानक एवं हनुमत धानक वहां से निकले जोकि हाथ में लोहे की छड (सांग) लिये थे। उक्त आरोपी हनुमत दुकानदारी के लेनदेन पर से एवं शराब के नषे में उक्त फरियादी को गंदी-गंदी गालिया देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने लोहे की छड मारी जिससे फरियादी को गंभीर चोट कारित हुई। फरियादी को बचाने अन्य व्यक्ति आये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालथौन में दर्ज करायी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन अधिकारी ने मामले को घटना से परे सावित किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।