मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण सिंह पिता तुलाराम लोधी उम्र लगभग 50 साल निवासी ग्राम गावरी थाना राहतगढ़ जिला सागर को भादवि की धारा 324 सहपठित धारा 34 के अधीन 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रिपोर्ट दिनांक के पूर्व फरियादी के भाई के साथ जगन्नाथ ने मारपीट की थी। उसी बात की उलाहना देने फरियादी, सीताराम के यहां गया था। फिर वहां से फरियादी खिरका ढोर करने जा रहा था कि अभियुक्तगण सीताराम, लक्ष्मण और जगन्नाथ ने फरियादी को रोका। अभियुक्तगण ने फरियादी की कुल्हाड़ी-डंडे से मारपीट की जिससे खून निकलने लगा। फरियादी चिल्लाया तो आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त लक्ष्मण के विस्द्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लक्ष्मण सिंह पिता तुलाराम लोधी उम्र लगभग 50 साल निवासी ग्राम गावरी थाना राहतगढ़ जिला सागर को भादवि की धारा 324 सहपठित धारा 34 के अधीन 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। घटना के अन्य आरोपीगण सीताराम एवं जगन्नाथ के संबंध में दिनांक 11.05.2015 को निर्णय घोषित कर उन्हे दोषसिद्ध किया गया था।